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निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित प्रधान अध्यापक श्री केशव ठाकुर तत्काल प्रभाव से निलंबित

जगदलपुर, 31 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हरिस एस द्वारा निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला ढोढरेपाल विकासखण्ड बकावण्ड श्री केशव ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उक्त सम्बंध में जारी आदेश के अनुसार श्री केशव ठाकुर प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला ढोढरेपाल विकासखंड-बकावण्ड को 24 अगस्त 2024 से आज पर्यन्त तक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित रहने एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 अन्तर्गत 25 जनवरी 2025 एवं 29 जनवरी 2025 को आयोजित प्रथम चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप निर्वाचन कार्य एवं शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। उक्त गम्भीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला ढोढरेपाल विकासखंड-बकावण्ड को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सम्बन्धित का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बकावण्ड नियत किया गया है तथा निलबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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