Homeप्रदेशतीन माह (जून से अगस्त 2025) का चांवल आबंटन का एकमुश्त वितरण

तीन माह (जून से अगस्त 2025) का चांवल आबंटन का एकमुश्त वितरण

जगदलपुर/ खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छ.ग. खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 के राशन सामग्री वितरण के एकमुश्त भण्डारण एवं वितरण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके परिपालन में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित तथा निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को माह जून 2025 में उन्हें उचित मूल्य दुकान के माध्यम से जून माह के नियमित खाद्यान्न सामग्री के साथ माह जुलाई एवं अगस्त 2025 के चांवल आबंटन का एकमुश्त वितरण किया जाएगा।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि हितग्राही माह जून 2025 में उचित मूल्य दुकान में उपिस्थत होकर अपने राशनकार्ड की पात्रतानुसार 03 माह का खाद्यान्न एकमुश्त अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। हितग्राहियों को 03 माहों के एकमुश्त खाद्यान्न प्राप्ति हेतु ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा पृथक-पृथक प्रविष्टि की जाएगी तथा प्रविष्टि उपरांत माहवार वितरण की रसीद अनिवार्य रूप से प्राप्त करें तथा राशनकार्ड एवं वितरण पंजी में भी माहवार वितरण की पृथक-पृथक एन्ट्री और हस्ताक्षर सहित अनिवार्य रूप से दर्ज करवाने कहा गया है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

error: Content is protected !!