जगदलपुर, 08 मई 2025/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर श्री प्रतीक जैन द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बरतने सहित उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण विकासखण्ड बस्तर के ग्राम पंचायत बड़े आमाबाल के पंचायत सचिव श्री विद्याधर नेताम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विद्याधर नेताम सचिव ग्राम पंचायत बड़ेआमावाल द्वारा विगत 04 माह से अनुपस्थित रहने, 24 मार्च, 2025 तक पूर्व सरपंच से कार्यभार नहीं सौंपा जाना तथा निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में लगातार कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के बाद भी नेताम सचिव ग्राम पंचायत बड़ेआमावाल द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं किये जाने, जनपद पंचायत द्वारा आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने और ग्राम पंचायत बड़ेआमावाल में कुल 05 कार्यों के लिए जारी 08 लाख 36 हजार रुपए का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निरन्तर निर्देशित किये जाने के बाद भी निर्माण कार्यों में कोई प्रगति नहीं लाने के फलस्वरूप विद्याधर नेताम सचिव ग्राम पंचायत बड़ेआमावाल को उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण विद्याधर नेताम सचिव ग्राम पंचायत बड़ेआमावाल को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में विद्याधर नेताम सचिव ग्राम पंचायत बड़ेआमावाल का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सम्बन्धित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।