GSTR-8 : कल तक ही पूरा करना होगा GST से जुड़ा ये जरूरी काम, वरना लगेगा फाइन

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GSTR-8: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि जीएसटीआर-8 (GSTR-8) को देर से फाइल करने पर लेट फीस और ब्याज लगेगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से अनुरोध किया है कि वे जल्द ही अपना जीएसटीआर -8 रिटर्न (GSTR-8 return) फाइल कर लें। जिन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत स्रोत पर कर (TCS) एकत्र करना है, उनके लिए जुलाई 2022 के महीने के लिए जीएसटीआर- 8 रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2022 है। रिटर्न में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रभावित हुई सप्लाई की जानकारी और ऐसी आपूर्ति पर एकत्रित टीसीएस की राशि शामिल है।

किसे फाइल करना होता है GSTR-8?

जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को GSTR-8 दाखिल करने की आवश्यकता होती है। जीएसटी अधिनियम के तहत एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे अमेजन, आदि के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक है या उसका प्रबंधन करता है। ऐसे सभी ई-कॉमर्स प्लेयर्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ- साथ स्रोत पर टैक्स संग्रह के लिए रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

GSTR-8 को देर से दाखिल करने पर कितना जुर्माना?

अगर जीएसटीआर-8 को निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, तो सीजीएसटी के तहत 100 रुपये और एसजीएसटी के तहत 100 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। रोजाना कुल 200 रुपये का जुर्माना होगा। अधिकतम जुर्माना राशि 5,000 रुपये है। देरी से दाखिल करने के मामले में IGST पर कोई विलंब शुल्क नहीं है।

लेट फीस के साथ सालाना 18 फीसदी ब्याज भी देना होता है। इसकी गणना करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर पर की जाती है। इसकी अवधि दाखिल करने के अगले दिन से भुगतान की तारीख तक होगी।