ITR Filing : ITR भरने के ये बड़े फायदे, जिन्हें जान आप नहीं करेंगे लास्ट डेट का इंतजार

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आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing 2022-23) करने की अंतिम तारीख का इंतजार करते हैं। आरटीआई फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। डेडलाइन से पहले टैक्स रिटर्न भरना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। सबसे खास बात लास्ट समय में पोर्टल बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि इस प्रकार से लोड बढ़ जाता है।

ऐसे में किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए तय समय से पहले अपना काम पूरा कर देना चाहिए। सबसे खास बात यदि आप टैक्स रिटर्न पहले भरते हैं तो आपको कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं इनकम टैक्स डेट आइए जानते हैं बैठने से पहले टैक्सेशन भरने के लिए कौन कौन से फायदे मिलते हैं।

आसानी और जल्दी मिलेगा बैंक लोन

यदि आप डेडलाइन से पहले ITR दाखिल करते है तो आपको बैंक लोन आसानी से और जल्दी मिलेगा। बैंक और अन्‍य लोन देने वाली संस्‍थाएं आईटीआर रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय आय प्रमाण मानते हैं। कार, लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का कर्ज लेने में आईटीआर बहुत मदद करेगी।

TDS रिफंड के लिए जरूरी

कई लोगों की आय कम होती है वे इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। इसके बावजूद हर साल रिटर्न भरते है। ऐसे लोगों का किसी वजह से टीडीएस कट जाता है तो आईटीआर दखिल करते समय वह रिफंड हो जाता हैं आईटीआर दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आकलन करता है।

वीजा मिलने में आसानी

बहुत से लोगों को वीजा बनवाने में परेशानी आती है। अगर आर आईटीआर भरते है तो आपके लिए यह आसानी हो जाता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं। आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्‍ता प्रमाण होती हैं। इससे यह पता चल जाता है कि आप यात्रा का खर्च वहन करने के काबिल है।

इनकम और एड्रेस प्रूफ

आईटीआर इनकम और एड्रेस प्रूफ के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। सरकारी या प्राइवेट इनकम या एड्रेस प्रूफ के लिए आईटीआर की कॉपी दे सकते हैं। इसमें आपकी कमाई और निवास की पूरी जानकारी देते है।

टैक्ट छूट में फायदा

अगर आप आईटीआर दाखिल करते है तो शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश में आपको बहुत फायदा मिलता है। इनमें घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड कर इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और इससे आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।